
खरगोश पकडने वाले 7 आरोपी अरेस्ट
वनविभाग का मामला
चंद्रपुर/महाराष्ट्र
दि .07 जून 2024
रिपोर्टर :- रमाकांत यादव जिल्हा प्रतिनिधि ग्लोबल महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
पूरी खबर:-वन परिक्षेत्र अधिकारी बल्हारशाह को गुप्त सूचना मिली कि कलमना क्षेत्रान्तर्गत मौजा पलसगांव के तेंदू गोदाम क्षेत्र में खरगोश को जाल में फंसाकर शिकार किया जा रहा है. इस सूचना के आधार पर पलसगांव के तेंदू गोदाम के पीछे इलाके में निगरानी रखकर कुल सात शिकारियों को गिरफ्तार किया गया. यह कार्रवाई पांच जून को की गयी. आरोपियों में दिलीप राम मेश्राम निवासी गोंगलेगांव तहसील सड़क अर्जुनी, जिला गोंदिया, राजू काशीराम मेश्राम निवासी उमरी साकोली जिला भंडारा, भोजराम शंकर कोल्हे निवासी सड़क अर्जुनी जिला गोंदिया, विनोद रामकृष्ण बेंडवार निवासी सोंदल गांव जिला गोंदिया, सुभाष वासुदेव चन्ने निवासी सोंडल गांव जिला गोंदिया, पुरूषोत्तम मोतीराम वलथरे निवासी किन्ही गांव, जिला भंडारा निवासी फागू पांडुरंग शेंडे का समावेश है. इनके पास से एक जीवित खरगोश (घायल हालत में) और शिकार करने वाली जाल बरामद हुई है. घायल खरगोश को इलाज के लिए वन्यजीव उपचार केंद्र, ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, चंद्रपुर भेज दिया गया था. लेकिन इलाज के दौरान 6 जून को उक्त खरगोश की मौत हो गई. मामले की आगे की जांच मध्य चांदा वन प्रभाग चंद्रपुर के उप वन संरक्षक श्वेता बोड्डू और सहायक वन संरक्षक आदेश कुमार शेंडगे के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी नरेश रामचन्द्र भौवरे द्वारा की जा रही है. इस ऑपरेशन के दौरान क्षेत्र सहायक बी.टी. पुरी, वनरक्षक परमेश्वर आनकडे, सुनील नन्नावरे, मनोहर धाईत, भारती तिवाडे और दैनिक वन संरक्षण मजदूरों का सहयोग रहा. खरगोश का मांस के लिए शिकार जब उपरोक्त आरोपियों से आगे पूछताछ की गई तो उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने खरगोश का मांस खाने के लिए खरगोश का शिकार किया था. उपरोक्त सभी आरोपियों के विरूद्ध वन्य जीव की धारा 2, 9, 39, 44, 51 एवं 52 के तहत प्राथमिक वन मामला दर्ज किया गया है. वन अपराध में प्रयुक्त सामग्री को जब्त कर लिया गया. इसके बाद आरोपियों की चिकित्सकीय जांच की गई और न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायालय, बल्लारपुर के समक्ष पेश किया गया. वन विभाग की लोक अभियोजक अधिवक्ता संगीता डोंगरे इस मामले को देख रही हैं.



