65 वर्षीय महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 5 साल की सजा..

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65 वर्षीय महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 5 साल की सजा.

 

चंद्रपुर, 7 जुलाई 2025
पुरी खबर:- महाकाली मंदिर परिसर में 65 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराते हुए 5 साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी अयूब खान साहेब खान पठान (निवासी गडचिरोली) के खिलाफ चंद्रपुर शहर पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 755/2025 दर्ज किया गया था। यह मामला भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 74, 75 (i)(ii) और 76 के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

मामले की जांच उपनिरीक्षक तृप्ती खंडाईत ने की और अदालत में दोषारोपपत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान विद्यमान न्यायाधीश श्रीमती अभिश्री देव (अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, चंद्रपुर) ने आरोपी को दोषी करार दिया।

न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(के) सह 62 के तहत 5 वर्ष की सख्त कैद और 5,000 रुपये जुर्माना तथा धारा 258(2) के तहत अतिरिक्त 6 महीने की सख्त कैद की सजा सुनाई।

सरकारी पक्ष की ओर से अधिवक्ता एस.आर. डेगावार ने पैरवी की, जबकि मामले की पैरवी अधिकारी के रूप में पोहवा/2370 किशोरी, चंद्रपुर शहर पुलिस स्टेशन ने कार्यभार संभाला।