नकल प्रकरण मिलने पर परीक्षा केंद्र की मान्यता होगी रद्द

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नकल प्रकरण मिलने पर परीक्षा केंद्र की मान्यता होगी रद्द

कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर शिक्षा मंडल का नया परिपत्रक

 

महाराष्ट्र राज्य

दि. 31 जनवरी 2025

रिपोर्ट :- अनुप यादव ग्लोबल महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क

 

पुरी खबर:- फरवरी और मार्च में आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में नकल प्रकरण मिलने पर संबंधित परीक्षा केंद्र की मान्यता स्थायी रूप से रद्द कर दी जाएगी। राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नकल मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कड़ा कदम उठाया है। परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा नागपुर, अमरावती सहित नौ संभागीय मंडलों के माध्यम से परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए कक्षा 12वीं की परीक्षा 11 फरवरी से 18 मार्च तक और कक्षा 10वीं की परीक्षा 21 फरवरी से 17 मार्च तक होगी। इन परीक्षाओं में राज्यभर से लगभग 31 लाख विद्यार्थी सम्मिलित होंगे।

अब तक परीक्षा केंद्रों पर संबंधित स्कूल के ही प्राचार्य, शिक्षक और अन्य कर्मचारी केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक और परीक्षा से जुड़े कार्यों का संचालन करते थे। लेकिन, 17 जनवरी को जारी बोर्ड के परिपत्रक के अनुसार, परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार, जिस परीक्षा केंद्र पर छात्र परीक्षा देंगे, वहां केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक और परीक्षा कार्यों से संबंधित अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति दूसरी शैक्षणिक संस्थाओं से की जाएगी। हालांकि, इस निर्णय का विभिन्न शिक्षक संघटनों, संस्थाचालकों और जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया था, जिसके चलते 29 जनवरी को बोर्ड द्वारा इसमें संशोधन किया गया।

साल 2021 और 2022 के कोरोना काल को छोड़कर, पिछले पांच वर्षों (2018, 2019, 2020, 2023 और 2024) में जहां-जहां परीक्षा में नकल के मामले सामने आए हैं, उन परीक्षा केंद्रों पर केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक और परीक्षा कार्यों से जुड़े कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधित स्कूलों से न करके अन्य शैक्षणिक संस्थानों से की जाएगी। इसके अलावा, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), सतर्कता समिति के सदस्य सचिव और संभागीय मंडल की निगरानी में पूर्णकालिक निरीक्षण दल तैनात रहेगा।

साथ ही, परीक्षा केंद्रों पर छापेमारी के लिए विशेष दलों का गठन किया जाएगा। जिला कलेक्टर, जो जिला सतर्कता समिति के अध्यक्ष भी होंगे, उन्हें पारदर्शी परीक्षा संपन्न कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने की स्वतंत्रता दी गई है। इस संबंध में पुणे शिक्षा मंडल द्वारा 29 जनवरी को आधिकारिक परिपत्र जारी किया गया है।